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Friday, August 7, 2020

Delhi University OBE Final Year Exam High Court Decision 07/08/2020

 

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा को मंज़ूरी दी, छात्रों की चिंता पर निर्देश जारी किए

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) को अपनी ऑनलाइन ओपन बुक एक्ज़ाम (ओबीई) आयोजित करने की अनुमति दी। हालांकि, छात्रों द्वारा उठाए गई विभिन्न चिंताओं को दूर करने के लिए न्यायालय ने कई निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने डीयू को निर्देश दिया कि वह इनका पालन करे और कॉमन सर्विस सेंटर एकेडमी को भी बताए।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की एकल पीठ ने निम्नलिखित निर्देश पारित किए:
1. प्रश्न पत्र पोर्टल और छात्रों के ईमेल आईडी दोनों पर उपलब्ध हों।
2. उत्तर पुस्तिकाओं को अपलोड करने के लिए छात्रों को एक घंटा अतिरिक्त दिया जाए। 
3. ऑटो-जनरेट ईमेल से छात्रों को सूचित किया जाएगा कि उनकी उत्तर पुस्तिका स्वीकार कर ली गई है।
4. डीयू को यह सुनिश्चित करना है कि केंद्रीकृत ईमेल आईडी (Centralised Email ID) में सभी छात्रों से प्रतिक्रिया लेने की पर्याप्त क्षमता हो। 
5. सभी नोडल अधिकारियों, प्रतिभागी कॉलेजों और संबंधित अधिकारियों के ईमेल आईडी 8 अगस्त तक प्रकाशित किए जाएं। शिकायत अधिकारी (Grievance Officer) को 48 घंटे के भीतर प्रक्रिया के बारे में शिकायतें व्यक्त करने वाले छात्रों के ईमेल को संबोधित करना होगा; यदि नहीं, तो मामले को शिकायत निवारण समिति को भेजा जाएगा।
6. दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी, ​​उक्त शिकायत समिति की अध्यक्षता करेंगी।
7. कॉमन सर्विस सेंटर एकेडमी को परीक्षाओं की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए अपने सभी केंद्रों को ईमेल भेजना होगा। उक्त समिति ऑनलाइन ओबीई की प्रक्रिया के बारे में शिकायतों पर गौर करेगी।
8. डीयू को उक्त समिति को परीक्षाओं के आयोजन के लिए एक रिपोर्ट सौंप होगी.
9. डीयू शिक्षकों को उत्तर पुस्तिकाएं एक साथ भेजेगा, जिससे परिणाम घोषित करने में सुविधा हो।
10. डीयू को 4 सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। 
11. शिकायत निवारण समिति ऑनलाइन ओबीई के पूरा होने के बाद एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगी।

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